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सिन्हा के घर की विजिटर्स लिस्ट किसने दी, नाम बताएं
{सीबीआई डायरेक्टर की 2जी काेयला घोटाले के आरोपियों से मुलाकात का मामला
राजीवसिन्हा|नई दिल्ली
सीबीआईडायरेक्टर रंजीत सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत दी है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से पूछा है कि सिन्हा के घर आने-जाने वालों की सूची उन्हें किसने दी। उस शख्स का नाम 22 सितंबर को बंद लिफाफे में कोर्ट को बताया जाए। इसी सूची के हवाले से भूषण ने सिन्हा पर आरोप लगाए हैं।
आरोपों के मुताबिक, सिन्हा ने 2जी और काेयला घोटाले के आरोपियों से कई बार मुलाकात की। इस तरह वे जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भूषण 2जी मामले में याचिका लगाने वाले एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील हैं। कोयला घोटाले में याचिकाकर्ता संगठन कॉमन कॉज की भी वे शीर्ष कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।
प्रशांत भूषण ने कोर्ट को विजिटर्स लिस्ट सौंपी थी। इसमें कथित तौर पर आरोपियों से सिन्हा की मुलाकात का ब्यौरा है। जबकि सिन्हा ने अपने हलफनामे में लिस्ट के स्रोत पर सवाल उठाए थे। साथ ही यह भी कहा था कि कुछ एंट्रीज सही हो सकती हैं लेकिन 90 फीसदी गड़बड़ हैं। इस मामले में सोमवार को जस्टिस एचएल दत्तू के नेतृत्व वाली बेंच ने सुनवाई की।
अखबारको कैसे मिली सूची? : सिन्हाके वकील विकास सिंह ने कोर्ट में कहा, \\\"\\\"लगता है कि कार्यवाही को कोई और नियंत्रित कर रहा है। शेषपेज | 4
आखिरएक मीडिया समूह ने पहले ही खबर कैसे दी कि भूषण कोर्ट में विजिटर्स की मूल लिस्ट पेश करेंगे। इस विवाद के पीछे एक कॉरपोरेट घराने का हाथ है। उसका मकसद 2जी मामले के आरोपियों को लाभ पहुंचाना है।\\\'\\\'\\\'\\\'
सीबीआई ने बनाई मामले से दूरी :
सुप्रीम कोर्ट इस विवाद पर सीबीआई का दृष्टिकोण भी जानना चाहता था। लेकिन उसके वकील केके वेणुगोपाल ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘यह मामला प्रशांत भूषण और सिन्हा के बीच है।’
भूषण की दलीलें कोर्ट में खारिज
कोर्टमें भूषण ने दलील दी कि व्हिसलब्लोअर (विजिटर्स लिस्ट देने वाले) का नाम बताना जरूरी नहीं है। इसके बजाय विजिटर्स बुक की सत्यता की एसआईटी से जांच कराई जाए। यह महज 5-10 मिनट का काम है। लेकिन कोर्ट ने कहा, ‘नियमों के मुताबिक, हलफनामा दाखिल करने वाले को स्रोत बताना होता है। हम व्हिसलब्लोअर की प्रामाणिकता जानना चाहते हैं। यह सीबीआई डायरेक्टर की प्रतिष