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ज्योतिषी से पूछो बेटा होगा या बेटी, डॉक्टर से नहीं
उज्ज्वल शर्मा | अम्बाला (हरियाणा) | दुष्कर्मके कारण गर्भवती हुई नाबालिग लड़की ने मंगलवार को कोर्ट से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी है। उधर, दुष्कर्म के आरोपी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि गर्भपात की मंजूरी दी जाए क्योंकि वह बच्चे को अपनाना चाहता है। कोर्ट ने इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। उसके आधार पर ही नाबालिग लड़की के गर्भपात का फैसला सुनाया जाएगा। दोनों याचिकाएं फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज बिमलेश तंवर के पास दाखिल की गई हैं। कोर्ट 17 सितंबर को नाबालिग लड़की के बयान दर्ज करेगी। नाबालिग लड़की ने कहा कि उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बच्चे को जन्म दे सके। उसे साढ़े तीन माह का गर्भ है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। वह दुष्कर्मी को सबक सिखाना चाहती है। शेषपेज|4
अगरबच्चा जन्म लेता है तो वह उसे पिता का नाम कैसे दे सकती है। घटना के मुताबिक करनाल के मथाना गांव का सुरजीत (21) नाबालिग लड़की को बहका-फुसलाकर 4 अप्रैल 14 को भगा ले गया था। गांव साहा की पुलिस ने 6 अप्रैल को मामला दर्ज किया।
लड़के का दावा- शादी की
सुरजीत ने नाबालिग से मोहाली के एक गुरुद्वारे में फर्जी दस्तावेज से लड़की की उम्र 18 साल बताकर आनंद कारज (फेरे) लिए थे। शादी के बाद सुरजीत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस सुरक्षा की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश पर सुरक्षा भी दी गई। इसके बाद सुरजीत लड़की को अपने गांव ले गया। साहा पुलिस ने यहां से लड़की को बरामद किया था। लड़की ने आरोप लगाया था कि सुरजीत ने 25 अप्रैल 2014 को उसके साथ मथाना गांव में दुष्कर्म किया। पुलिस ने सुरजीत तथा उसकी मां कमला, पिता ओमप्रकाश तथा नाबालिग लड़की की पड़ोसन आशा को गिरफ्तार किया। सभी सेंट्रल जेल में बंद हैं।