पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • मां का बच्चे को स्कूल जाने देना अपराध : हाईकोर्ट

मां का बच्चे को स्कूल जाने देना अपराध : हाईकोर्ट

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
दिल्लीहाईकोर्टने 13 साल की बच्ची का स्कूल से नाम कटवाने पर उसकी मां को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस मनमोहन ने मंगलवार को कहा, ‘ऐसा करना अपराध है। आपने शर्मनाक काम किया है। मैं अभी तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आपने दोबारा बच्ची का नाम स्कूल से कटवाया तो कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं खुद इस मामले की निगरानी करूंगा।’ कोर्ट ने यह चेतावनी देने के बाद कहा कि बच्ची को 22 सितंबर तक स्कूल में भर्ती कराया जाए। शेषपेज|4





13साल की बच्ची शारीरिक रूप से काफी कमजोर है। दूसरी कक्षा तक पढ़ी है। कोर्ट ने उसका डॉक्टरों से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया। लेकिन यह स्कूल के प्रिंसिपल पर छोड़ दिया कि उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाए। यह पूरा मामला बच्ची के पिता की याचिका पर सामने आया। उन्होंने याचिका में कहा कि उनकी पूर्व प|ी बेटी साथ रहती हैं। वे खुद अलग रहते हैं। पूर्व प|ी ने जानबूझकर उनकी बेटी का नाम स्कूल से कटवा दिया है।