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भारती एयरटेल सहित चार दूरसंचार कंपनियों को नोटिस

7 वर्ष पहले
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सुप्रीमकोर्ट ने भारती एयरटेल सहित चार दूरसंचार कंपनियों को नोटिस जारी किया है। दूरसंचार विवाद निपटारा एवं अपीली न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के आदेश के खिलाफ दूरसंचार विभाग (डॉट) की अपील पर यह नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की खंडपीठ ने भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर और टाटा टेलीसर्विसेज को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

डॉट ने टीडीसैट के अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। टीडीसैट ने कहा था कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के बीच 2010 में किए गए रोमिंग समझौते गैर-कानूनी नहीं हैं। तीनों कंपनियों के बीच रोमिंग समझौते के बाद डॉट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डॉट ने 1,200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बाद में इन कंपनियों ने टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया था। टाटा टेलीसर्विसेज और एयरसेल ने भी एक सर्किल में रोमिंग समझौता किया था। लेकिन डॉट के समझौते के बाद उसने समझौता खत्म करना उचित समझा।