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परमाणु व्यवस्था में अमेरिका के लिए कोई ‘नया या अनोखा’ प्रावधान नहीं: सरकार
केंद्रसरकार ने सोमवार को कहा कि भारत-अमेरिका परमाणु करार के तहत प्रशासनिक व्यवस्था एए के लिखित अंश में कोई भी ‘नया या अनोखा’ प्रावधान नहीं है और पूरी तरह आईएईए सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सूचना को साझा करना सामान्य दस्तूर है। इसी तरह वार्षिक विचार-विमर्श भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सामान्य प्रचलन है।
अधिकारियों ने कहा कि हालांकि, प्रत्येक देश की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना साझा की जाती है। उन्होंने कनाडा का उदाहरण दिया जिसके साथ भारत खास प्रकृति की सूचना साझा करता है। प्रवक्ता ने कहा, ‘साथ ही, हमारे द्विपक्षीय 123 समझौते से निकलने वाली भारत-अमेरिकी विशिष्टता भी है, जिसका मसौदा प्रशासनिक व्यवस्था निराकरण करती है। इसमें मिसाल के तौर पर 123 समझौते के अनुच्छेद 7 के तहत उन संयंत्रों के बारे में सूचना प्रदान करने का दायित्व शामिल है, जो खास तरह की सामग्री का भंडारण करते हैं।’ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ‘मसौदा प्रशासनिक व्यवस्था का लिखित अंश जिसे भारत आईएईए सुरक्षा मानकों को जो अमल में लाता है पूरी तरह उसके अनुरूप है।
साथ ही यह 123 समझौता और पुनर्शोधन पर व्यवस्था और प्रक्रियाओं समेत अमेरिका के साथ हमारे द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप है। कोई द्विपक्षीय सुरक्षा मानक नहीं होंगे।’