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सुप्रीम कोर्ट ने मारन बंधुओं से कहा-विशेष अदालत में पेश होइए
एजेंसी|नई दिल्ली. पूर्वकेंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया है। दोनों को विशेष अदालत के आदेश खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत भी नहीं नहीं दी गई है। मामला, एयरसेल-मैक्सिस सौदे में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। इस केस की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मारन बंधुओं को बतौर आरोपी पेश होने के लिए समन जारी किया था। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी कि यह मामला 2जी केस के तहत नहीं आता। इसलिए उन्हें विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत दी जाए। इस जस्टिस वी. गोपालगौड़ा और आर. भानुमती की बेंच ने कहा, ‘हम आपको (मारन बंधुओं को) कोई छूट नहीं दे सकते। आपने जो मसला उठाया है, उस पर फैसला भी विशेष अदालत ही करेगी। दयानिधि पर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रहते हुए एयरसेल के प्रमोटर सी. शिवशंकरन पर दबाव बनाया। कहा कि वे एयरसेल की अपनी हिस्सेदारी मलेशियाई कंपनी मैक्सिस को बेच दें। इसके बदले उन्हें 800 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। सौदा 2006 का है।