गाजियाबाद/नई दिल्ली.आरुषि-हेमराज हत्याकांड मामले की सुनवाई कर रही गाजियाबाद की अदालत ने डॉ. राजेश तलवार एवं उनकी पत्नी नूपुर तलवार की बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया दस दिनों के लिए स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया। तलवार दंपती अपनी बेटी आरुषि एवं नौकर हेमराज की हत्या के प्रमुख आरोपी हैं।
तलवार दंपती ने याचिका में कहा था कि उन्होंने इस मामले में सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार समेत 14 लोगों की गवाही की मांग को लेकर सुप्रीम में याचिका दायर की हुई है इसलिए उन्हें बयान दर्ज कराने से छूट दी जाए। न्यायाधीश श्याम लाल ने तलवार दंपत्ती की याचिका को खारिज कर दिया।
इससे पहले चार मई को अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (ला एंड आर्डर) अरुण कुमार एवं 13 अन्य की गवाही की तलवार दंपती की याचिका को खारिज कर दिया था। आरुषि 16 मई 2008 को जलवायु विहार स्थित अपने आवास पर मृत मिली थी। इसके एक दिन बाद हेमराज की लाश घर की छत से मिली थी।