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आरुषि-हेमराज हत्याकांड: कोर्ट ने खारिज की तलवार दंपती की याचिका

8 वर्ष पहले
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नई दिल्ली.सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड में तलवार दंपती की याचिका खारिज कर दी। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। तलवार दंपती ने 14 गवाहों को बयान देने के लिए तलब करने के लिए शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम सीधे इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह गलत प्रक्रिया होगी’। याचिकाकर्ता को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए था। तलवार दंपती की याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत के आदेश का पालन करना होगा।
तलवार दंपती ने याचिका में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था तथा सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक अरुण कुमार स
15 और 16 मई 2008 की रात तलवार दंपती की बेटी आरुषि की हत्या कर दी गई थी। जबकि घर के नौकर हेमराज की लाश अगले दिन छत से मिली थी। डॉ. राजेश और नूपुर तलवार फिलहाल जमानत पर हैं।
हत्या तलवार दंपती ने ही की थी
सीबीआई आरुषि की हत्या तलवार दंपती ने ही है। यह दावा सीबीआई पहले ही कर चुकी है। इस सिलसिले में अंतिम गवाह सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उन्होंने विशेष अदालत में कहा था कि तलवार दंपती के घर में बाहर से किसी के आने के कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए हत्या तलवार दंपती ने ही की है।