नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री और
'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को वादा किया कि फरवरी में विशेष सत्र बुलाकर जनलोकपाल बिल पास कराया जाएगा। उन्होंने यह कहा कि सरकार दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएगी। दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में
'आप' की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार में 20 से 30 फीसदी की कमी आई है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में किसी ऑटोवाले या चायवाले से कोई
पुलिसवाला रिश्वत नहीं लेता।
केजरीवाल सरकार का जनकोलपाल बिल अगले सप्ताह कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाया जाएगा।
'आप' के मंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा, 'ड्राफ्ट मुख्यमंत्री के पास है और कुछ बदलाव इसमें किए जा रहे हैं। इसे कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।'
जनकोलपाल बिल में ये होंगे प्रावधान
-इस नए बिल को आधिकारिक रूप से 'दिल्ली लोकायुक्त बिल 2014' के नाम से जाना जाएगा।
-भ्रष्टाचार विरोधी बिल में लोकायुक्त को अधिक ताकतवर बनाने जा रही है।
-आप के इस जन लोकपाल बिल में दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा देना का प्रावधान होगा।
-लोकायुक्त को सरकारी अधिकारी को निलंबित करने, पद से हटाने, पदावनत करने का भी अधिकार होगा।
-इसमें जांच और अभियोजन की अलग शाखाओं का भी प्रावधान होगा। अभियोजन विंग द्वारा निर्णय लेनी वाली अपीलीय प्राधिकारी संस्था हाईकोर्ट होगी।
-मुख्यमंत्री खुद भी होगा लोकायुक्त के प्रति जवाबदेह होगा।
-सूत्रों के अनुसार बिल का प्रारूप उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक की तरह किया गया है, लेकिन यह अधिक ताकतवर और प्रभावशाली है।
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