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डाउनलोड करेंनई दिल्ली. विदेश से फंड जुटाने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को कोई जानकारी नहीं दे रही है। जबकि करीब दो माह पहले 'आप' से विदेशी फंड का पूरा ब्यौरा मांगा गया था। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है।
हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय का पक्ष एडीशनल सॉलीसिटर जनरल राजीव मेहरा ने रखा। उन्होंने बताया, 'हमने चार नवंबर 2013 को आप को चिट्ठी भेजी थी। इसके जरिए पार्टी से बैंक अकाउंट और कुछ अन्य जानकारियां मांगी गई थीं जो फंडिंग से जुड़ी थीं। इसके बाद हमने एक और पत्र भेजा। लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।'
बुधवार को जस्टिस प्रदीप नादरजोग की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने अर्जी लगाने वाले वकील एमएल शर्मा से कहा कि वो अपनी जनहित याचिका में आप को भी शामिल करें। कोर्ट ने कहा, 'आप रजिस्टर्ड पार्टी है। उसे भी क्यों नहीं एक पक्ष बनाया गया है? मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगा।
आगे की स्लाइड में पढ़िए याचिका में आरोप और मांग...
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