नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व गृहराज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा महिलाओं को
सिर्फ अपने हवस के लिए प्रयोग करता था। चाहे वह पूर्व एयरहोस्टेस हो या फिर अंकिता। कोर्ट में यह साबित हो चुका है। कांडा के अंकिता नामक
महिला से भी अवैध संबंध थे और इन दोनों की एक बेटी भी है।
अब कांडा की
मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अदालत ने उसके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं मसलन दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार, खुदकुशी के लिए उकसाने व आपराधिक
साजिश रचने जैसे आरोप पहली नजर में सही पाते हुए मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में कांडा पर
आरोप तय करने के लिए पांच ठोस तथ्यों को
आधार माना है।