नई दिल्ली.पूर्व एयर-होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने शुक्रवार को इनके खिलाफ दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा चलाने की इजाजत दी। इस मुकदमे को सुनवाई के लिए यौन अपराधों से जुड़े मामलों की विशेष कोर्ट को भेज दिया गया है।
डिस्ट्रिक्ट जज एसके सरवरिया ने कहा कि कांडा के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। कोर्ट ने कांडा के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला अपनी ओर से तय किया है। इससे पहले पुलिस ने गीतिका के सुसाइड नोट और जांच से मिले सबूतों के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी।
यह है मामला :
गीतिका ने चार अगस्त 2012 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दो पेज के सुसाइड नोट में उसने इसके लिए कांडा और अरुणा को दोषी ठहराया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गीतिका के शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई थी।
इन आरोपों में चलेगा केस
कंप्यूटर हैकिंग, अप्रिय संदेश भेजना, दुष्कर्म, आत्महत्या के लिए उकसाना, अप्राकृतिक यौनाचार, आपराधिक साजिश रचना और फर्जीवाड़ा।
गीतिका की मौत से कांडा के सरेंडर तक का सफर, पढ़िए आगे की स्लाइड्स में...