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डाउनलोड करेंनई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत फीस के ऑनलाइन भुगतान की सोमवार को शुरुआत की। देश में पहली बार इस तरह की सुविधा यहां शुरू की गई है जो काउंटर पर लंबी कतारों में लगने से वादकारों को बचाएगा। एक विज्ञप्ति में बताया गया,
'एक उपभोक्ता किसी भी सीमा तक कोर्ट फीस की खरीद करने में सक्षम होगा और उसे अपने खाते में जमा रख सकेगा और उससे प्रति लेन-देन के लिए जरूरी कोर्ट फीस की सही-सही राशि का उपयोग करने में उपभोक्ता सक्षम होगा।Ó 'ई-कोर्ट फीसÓ सुविधा दिल्ली हाईकोर्ट और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। यह सुविधा डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए हासिल की जा सकती है।
विज्ञप्ति के मुताबिक एक बार में 20 हजार रुपए तक की कोर्ट फीस खरीदी जा सकती है जिसके लिए नेटबैंकिंग के जरिए भुगतान पर छह रुपए या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान के लिए 20 रुपए से अधिक शुल्क अदा करना होगा। किसी याचिका या आवेदन को दायर करते वक्त ई-कोर्ट फीस की रसीद का प्रिंटआउट पेश किया जा सकेगा। उस पर निर्धारित राशि का बार कोड होगा।
विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था का यह फायदा है कि कोर्ट फीसदी उपभोक्ता जब चाहेगा तब उसे आसानी से यह उपलब्ध होगी।
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