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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को दस साल की कैद

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. दिल्ली एक अदालत ने 2012 में छह साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में एक युवक को दस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्ची ‘भरोसेमंद गवाह’ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता ने 22 वर्षीय चौकीदार अजय प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एफ 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के तहत दोषी ठहराया और उस पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों से अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि अजय ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को दस साल की सश्रम कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। अदालत ने कहा कि बच्ची का बयान मेडिकल रिकॉर्ड और दूसरे साक्ष्यों से मेल खाता है।
अभियोजन के अनुसार 26 फरवरी, 2012 को यह बच्ची मुंडका में रेलवे लाइन के निकट अपने पिता की जूस की दुकान पर गई थी जहां चौकीदार अजय आया था। अजय जूस की दुकान पर नियमित आता था। वह इस बच्ची को मछली दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। एक घंटे तक बच्ची दुकान पर नहीं लौटी। इसी बीच उसके पिता को किसी ने फोन पर बताया कि बच्ची घर आ गई है लेकिन वह रो रही है। पुलिस के अनुसार जब पिता घर पहुंचा तो बच्ची ने उसे बताया कि अजय ने सुनसान इलाके में उसका मुंह बंद करके उससे बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची ने शोर मचाने की कोशिश की तो अजय ने उसका मुंह दबाकर उसे धमकी दी।
और कहा कि यदि उसने किसी को इसकी जानकारी दी तो उसके माता-पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और अगले दिन अजय को गिरफ्तार किया गया था।