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वाड्रा के खिलाफ फिलहाल नहीं होगी सीबीआई जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

7 वर्ष पहले
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नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई जांच फिलहाल नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत दाखिल एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई। याचिका में वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए जमीन सौदों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। इस कोर्ट ने कहा, ‘जिस तरह के अवैध लेनदेन के आरोप हैं, उस पर सुनवाई करना इस अदालत के न्याय क्षेत्र में नहीं है।
क्योंकि वे लेनदेन हरियाणा और राजस्थान में हुए थे।’ याचिका वकील एमएल शर्मा ने दाखिल की थी। पर चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आरएस एंडलॉ की बेंच ने इस पर सुनवाई से मना कर दिया। शर्मा ने इस मामले के दिल्ली के ही अधिकार क्षेत्र में होने की दलील दी। उन्होंने कहा कि वाड्रा समेत कई डेवलपरों को हरियाणा में 21 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि के लाइसेंस जारी हुए। बाद में नियमों में बदलाव कर जमीन को रिहाइशी इलाके विकसित करने के लिए परिवर्तित कर दिया गया।