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डाउनलोड करेंनई दिल्ली। ऑडिट मामले में बिजली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली कंपनियों के खाते का सीएजी से ऑडिट कराने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इस मामले में अदालत ने डिसकॉम को आदेश दिया है कि वे सीएजी अधिकारियों का सहयोग करें। हालांकि अदालत ने सीएजी अधिकारियों से यह भी कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक ऑडिट से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के खातों की सीएजी से ऑडिट कराने का फैसला किया था और इस बाबत सरकार ने सीएजी से जांच की सिफारिश की थी। लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही ये कंपनियां सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। बीएसईएस एवं टाटा पॉवर देलही डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड ने कहा थ कि वे सीएजी ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं। ये कंपनियां सीएजी से मान्यता प्राप्त एंपैनल्ड ऑडिटिंग संस्थान से पिछले 10 सालों से ऑडिट कराने की दलील दे रही थीं।
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