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आलमगीर आलम ने कहा-सरकारी संपत्ति बचाने के लिए एनसीएलटी में जाएगी सरकार
प्रभारी उद्योग मंत्री आलमगीर आलम ने जमशेदपुर के इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में कहा कि लोेक वित्त की हेराफेरी करने एवं मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा। सरकार की अाेर से पुनर्वास का प्रयास किया जायेगा। इस मामले में सरकार गंभीर है। सरकार एनसीएलटी में जाकर अपना पक्ष रखेगी। अालमगीर अालम गुरुवार काे विधायक सरयू राय द्वारा इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मामले में लाए गए ध्यानकर्षण सूचना पर सदन में जवाब दे रहे थे।
सरयू राय ने ध्याकर्षण में सरकार का ध्यान अाकृष्ट कराते हुए कहा था कि समझौता में उल्लेख किया गया था कि इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जब जमीन की जरूरत नहीं रहेगी, तो उसे किसी को देने या बेचने से पहले यह स्थानीय सरकार से पूछेगी कि वह समझौता के अनुरूप इसे लेना चाहती है कि नहीं। उन्हाेंने कहा कि इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 1920 में ब्रिटिश कंपनी वीआईसीसी के द्वारा एक समझौता के तहत की गई थी। उस समय तत्कालीन टिस्काे (टाटा स्टील लिमिटेड) ने उसे 177 एकड़ जमीन दी थी। यह भूखंड टिस्काे को सरकार द्वारा दिए गए 15724. 64 एकड़ जमीन का हिस्सा था, जो सरकार ने उसे दिया था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1985 में इनके को छाेड़ दिए जाने के बाद वह भारत सरकार के अधीन हो गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1985 से 1993 तक काशीनाथ तापूरिया ने वित्तीय संगठनों की पहल पर इसे चलाया। यह कंपनी दिवालिया हो गयी है तो वित्तीय संगठनों ने इसे चलाने के लिए मॉरिसस के मेसर्स लीडर्स यूनिवर्सल को दे दिया। इसने कंपनी के प्रबंधन में कई बार बदलाव किये। कंपनी मुकदमेबाजी का शिकार हो गयी है। इस कारण मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गयी है। अनेक श्रमिक मौत के मुंह में चले गए। इसे पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास करने के लिए राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है।
दो माह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू होंगे : बन्ना गुप्ता
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बने हुए हंै, उसे खोला जायेगा। मानव संसाधन एवं उपकरणों की कमी को दूर किया जायेगा। 380 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पांच साल से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनकर तैयार है, लेकिन अब तक चालू नहीं किया गया है। मंत्री ने विधायक राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा उठाये गये मामले में कहा कि दो माह के अंदर विधिवत उद्घाटन होगा और वहां जो भी जरूरत होगी, उसे पूरा किया जायेगा।
कंपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रस्ताव पर सरकार कार्रवाई करेगी
सरकार की ओर से जो लिखित जवाब आया था उसमें कहा गया कि राज्य अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में अवस्थित रूग्ण एवं बंद इकाइयों के पुनर्वास हेतु झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 झारखंड में प्रभावी है। इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड जमशेदपुर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा नीलाम करने एवं परिसंपत्तियों को बेच कर देनदारी चुकाने का आदेश दिया गया था। एनसीएलटी भारत सरकार की एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है। इंकैब द्वारा उद्योग विभाग को पुनर्वास एवं प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कंपनी के द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो सरकार द्वारा इस इकाई के पुनर्वास हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जगरनाथ महतो बोले-आवासीय दर पर भुगतान मामले में दो माह के अंदर समाधन
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जगरनाथ महतो ने विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा लाये गये ध्यानकर्षण सूचना पर गुरुवार काे सदन में कहा कि सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजा का भुगतान जनहित का मामला है। इसलिए उप समाहर्ता के न्यायालय से दो माह के अंदर समाधान कराया जायेगा। विनोद सिंह ने कहा था कि जीटी रोड चौड़ीकरण के तहत बगोदर प्रखंड में 80 प्रतिशत रैयतों को, जिनका मकान बना हुआ है, उसे आवासीय दर पर भुगतान किया जा रहा है। लेकिन अटका, लक्षीबागी के मकान मालिकों को आवासीय दर पर भूमि संबंधी भुगतान नहीं हो पा रहा है।
इंकैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में सरयू राय के ध्यानाकर्षण पर सरकार का जबाव