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नोट बीच में से फट गया, फिर भी बैंक लेने से मना नहीं कर सकता

3 वर्ष पहले
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न्यूज डेस्क। यदि आपके पास भी फटा-पुराना या रंग लगा हुआ नोट है तो टेंशन न लें। ऐसे नोटों को आप बैंक में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इस बारे में सर्कुलर जारी कर चुका है। इसमें बताया गया है कि कौन से नोट बैंक को लेना होंगे और ऐसे कौन से नोट हैं, जिन्हें बैंक लेने से साफ मना कर सकते हैं। हम बता रहे हैं ऐसी कौन-सी गलतियां हैं जो नोट पर करने से बैंक आपके नोट को लेने से मना कर सकता है। 

 

 

# कौन-से नोट लेने से मना नहीं कर सकते बैंक


1. नोट मटमैला हो जाए या फट जाए, लेकिन उस पर सभी जानकारियां स्पष्ट नजर आ रही हों तो ऐसे नोट को बैंक बदलने से इंकार नहीं कर सकते। 
2. रंगे हुए नोटों को लेने से भी कोई बैंक इंकार नहीं कर सकता। 
3. सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे नोट भी बैंक को बदलना होंगे जो दो हिस्सों में फट गए हैं लेकिन उन नोटों पर जरूरी जानकारी पूरी हैं। 
4. बैंकों को ऐसे नोटों को स्वीकार करना होगा जो चिपकाए गए हों। 


 

# कौन-से नोट लेने से मना कर सकते हैं बैंक


1. किसी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा है तो वह अस्वीकार्य होगा। बैंक ऐसे नोट को लेने से मना कर सकते हैं। 

2. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। यह नोट रद्दी बन जाएंगे फिर चाहे यह कितनी भी वैल्यू के क्यों न हों।
3. कोई नोट जानबूझकर फाड़ा गया है तो बैंक इसे लेने से मना कर सकता है, हालांकि इसकी पहचान मुश्किल होती है कि नोट जानबूझकर फाड़ा गया है या नहीं। 

4. ऐसे नोट जो बेहद नाजुक हालत में हो यानी गल गए हों। एक-दूसरे से चिपके हुए हों। 

 

RBI जारी कर चुका है सर्कुलर

 

इस संबंध में RBI सर्कुलर जारी कर चुका है। सबसे पहले आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी 1999 में पेश की थी।

- बैंक यदि किसी भी मटमैले, फटे, या गुदे हुए नोट को लेने से मना करते हैं तो उन पर 10 हजार रुपए तक फाइन लग सकता है।

- कस्टमर्स ऐसे नोटों को आरबीआई ऑफिस में भी चेंज करवा सकते हैं। कुछ समय पहले आरबीआई ने फिर बैंकों से कहा है कि इस तरह के नोटों को एक्सचेंज करने से इंकार न करें।