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बेअंत सिंह हत्याकांड: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- क्या हवारा को तिहाड़ में रखना सही?

3 वर्ष पहले
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नई दिल्ली.  पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या की साजिश में दोषी जगतार सिंह हवारा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसे तिहाड़ जेल में बंद रखने को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि क्या किसी एक राज्य में दोषी ठहराया गए व्यक्ति को किसी ऐसे दूसरे राज्य की जेल में डाला जा सकता है, जहां उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है? क्या ऐसी कैद वैध है? काेर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि याची को अब तक पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया?

 

तिहाड़ जेल में हवारा की कैद को बताया अवैध

याची का दावा है कि तिहाड़ जेल में उसकी कैद अवैध है क्योंकि उसे राष्ट्रीय राजधानी में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। हालांकि, कोर्ट ने याची की उस अर्जी को खारिज कर दिया,जिसमें उसे तिहाड़ जेल से तुंरत रिहा करने की मांग की गई है।

 

हवारा को छुड़ाने की हो सकती है कोशिश

याची के मुताबिक, उसे मई 2016 से तिहाड़ में गैर कानूनी रूप से रखा गया है। वहीं, दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कोर्ट को बताया कि हवारा को पंजाब इसलिए नहीं स्थानांतरित किया गया क्योंकि ऐसी खुफिया सूचना है कि स्थानांतरित करने के दौरान उसे मुक्त कराने का प्रयास किया जा सकता है।

 

बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी करार दिया गया था हवारा

उन्होंने बताया कि जब हवारा को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। उस समय दिल्ली में उसके खिलाफ एक मामला लंबित था। इसमें बरी हो गया। लेकिन इस बीच उसे बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी करार दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी।

 

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