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बिजली करंट से मौत पर कर्मचारी को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा

8 वर्ष पहले
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जयपुर। बिजली का करंट लगने से होने वाली मृत्यु पर पीडि़त परिवार को राहत देने के लिए बिजली कंपनी ने सोमवार को कर्मचारी व आम आदमी को दिए जाने वाले मुआवजा को बढ़ा दिया है। अब ड्यूटी के दौरान करंट लगने से कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवारजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बिजली विभाग की किसी गलती के कारण करंट लगने से आम उपभोक्ता या अन्य किसी व्यक्ति की मौत होने या स्थायी रुप से विकलांग होने पर उसे 5 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इससे पहले आम आदमी के करंट लगने से मौत होने पर पीडि़त को केवल ढाई लाख रुपए का मुआवजा ही दिया जाता था।

सिस्टम सही करने के निर्देश:

बिजली करंट से होने वाले हादसों को देखते हुए सीएमडी ने सभी इंजीनियरों को खुले पड़े तारों व ट्रांसफार्मर के फ्यूज को भी सही करने के सख्त आदेश दिए हैं ताकि करंट से हादसा नहीं हो। इसके साथ ही सभी इंजीनियरों को बिजली के तारों को ऊंचा करने और ढीले तारों को कसने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सिस्टम की समय पर मेंटीनेंस करने के लिए भी कहा है।