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डाउनलोड करेंजयपुर। हाईकोर्ट ने थानों से बंधी वसूली के मामले में आरोपी अजमेर के तत्कालीन एसपी राजेश मीणा को जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायाधीश एनके जैन (द्वितीय) ने मीणा की जमानत अर्जी को मंगलवार को खारिज करते हुए विस्तृत आदेश बाद में सुनाया जाना तय किया। अर्जी में मीणा ने कहा कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और न ही उनसे कोई वसूली ही हुई है। मामले में समय पर चालान पेश नहीं हुआ है और उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए।
जवाब में सरकार की ओर से दलील दी कि पुलिस ने मामले में समय पर चालान पेश कर दिया था और सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन की स्वीकृति भी ले ली थी। इसके अलावा पीसी एक्ट की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति ले ली थी। इसलिए जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने सरकार की दलीलों से सहमत होकर मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मीणा 2 जनवरी 2013 से जेल में हैं। पुलिस ने उन्हें दो लाख पांच हजार रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में उनके घर से तीन लाख छह हजार रुपए बरामद किए थे।
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