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डाउनलोड करेंजयपुर। फिल्म अभिनेता इरफान खान के खिलाफ जयपुर एयरपोर्ट पर सिगरेट पीने के आरोप में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को प्रसंज्ञान लेते हुए इरफान खान को सम्मन जारी कर 25 जून को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश परिवादी आनंद सिंह के परिवाद पर दिया। परिवाद में कहा कि परिवादी 7 मार्च 2013 की शाम अपने मित्र को लाने के लिए एयरपोर्ट गया था। वहां भीड़ थी और अभिनेता इरफान खान सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पी रहे थे।
उसने एयरपोर्ट निदेशक से शिकायत की व सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। जबकि सार्वजनिक जगह पर सिगरेट पीना राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध व धूम्रपान व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 5/11 के तहत अपराध है। इसलिए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। कोर्ट ने मामले में परिवादी के बयान दर्ज करने के बाद अभिनेता इरफान खान के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए उन्हें सम्मन जारी कर अदालत में तलब किया।
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