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जयपुर। महानगर की एडीजे कोर्ट ने 2011 में प्रेम विवाह करने के बाद होटल के कमरे में अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या करने के अभियुक्त कमलेश को मृत्यु होने तक कैद में रहने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह आदेश होटल मैनेजर राजीव कुमार लोधा की रिपोर्ट पर दिया। अभियुक्त ने कोर्ट से मृत्युदंड देने की सजा मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आर्थिक तंगी व बेरोजगारी के कारण हो सकता है कि अभियुक्त ने हत्या की थी।
होटल मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि 8 जुलाई 2011 को कमलेश ने अपना नाम कैलाश बताकर होटल में कमरा किराए पर लिया था। बाद में उन्होंने 10 जुलाई को घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी की। वे होटल के कमरे में ही रहने लगे। बाद में 16 जुलाई को होटल का नौकर सोनू जब कमरे में कॉफी देने गया तो कमलेश ने आधा ही दरवाजा खोला। सोनू को कमरे से बदबू आई तो उसने होटल मैनेजर से कहा। होटल मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी।
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