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डाउनलोड करेंजयपुर। जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकारी बैंक लोन देंगे। इसके लिए जिला परिषद व जिला प्रशासन के अधिकारी सहयोग करेंगे तथा जिला परिषद में युवा अपने आवेदन भी जमा करवा सकते हैं।
राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम ने विमुक्त, घुमंतू जातियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए बैंकिंग ऋण योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
निगम के परियोजना प्रबंधक के अनुसार विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियां जो कि अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में नहीं हो के परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की श्रेणी में है और स्वरोजगार के उद्देश्य से सरकार की बैंकिंग ऋण योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने के इच्छुक है के उत्थान एवं कल्याण हेतु निगम के इस कार्यालय द्वारा विभिन्न लघु योजनाओं के लिए आवेदन फार्म आमंत्रित किए जा रहे हैं।
आवेदक विमुक्त, घुमंतु एवं अद्र्ध घुमंतु जाति से संबंधित हो तथा बी.पी.एल. की श्रेणी में होना चाहिए। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो तथा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इच्छुक आवेदक 10 रुपए जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है एवं योजनाओं से संबंधित जानकारी परियोजना प्रबंधक राज. अनुजाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ कलेक्ट्रेट परिसर से प्राप्त कर आवेदन कर सकते है।
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