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बिना पार्किंग वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन सात दिन में रद्द करें सरकार-लोकायुक्त

7 वर्ष पहले
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जयपुर। लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने कहा है कि राजधानी में सड़कों पर घरों के बाहर पार्क किए जा रहे वाहनों के रजिस्ट्रेशन सप्ताह भर तक अभियान चला कर रद्द किए जाएं। उन्होंने इस संबंध में मिल कर कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, जयपुर नगर निगम एवं जेडीए को निर्देशित किया है।

उन्होंने एसीएस गृह एवं एसीएस परिवहन से पूछा है कि घरों में पार्किंग स्थान के अभाव में सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़े करने वाले लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122, 126 व 127 तथा रोड रेग्यूलेंशंस, 1989 के नियम 15 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। वहीं, नगर निगम सीईओ एवं जेडीए आयुक्त से जवाब मांगा है कि ऐसे मामलों में राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 253, 254 एवं 255 तथा जेडीए एक्ट, 1972 की धारा 72 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की जाती।
जयपुर में पंजीकृत पांच लाख कारों में से करीब 15 प्रतिशत कार मालिकों के पास ही इनकी पार्किंग के लिए स्थान है। बाकी कारों को सड़कों पर ही खड़ा कर दिया जाता है। यहां तक कि कई कॉलोनियों के अंदर 30 फीट चौड़ाई वाली सड़कें दोनों तरफ कारों से अटी रहती हैं। दिनों दिन गम्भीर होती जा रही इस समस्या पर माननीय लोकायुक्त ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।