जयपुर। राज्य सरकार ने खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर चालू वित्तीय वर्ष में सूती, उनी खादी पर 10 प्रतिशत एवं रेशमी, खादी, पोलीवस्त्र एवं पोलीवूल पर पांच प्रतिशत की दर से विशेष छूट की स्वीकृति 108 दिवसों के लिए प्रदान की है।
उद्योग विभाग की संयुक्त शासन सचिव शुचि शर्मा ने बताया कि खादी वस्त्रों पर विशेष छूट दो अक्टूबर, 2014 से सात फरवरी, 2015 तक रहेगी। इस दौरान विशेष छूट में अक्टूबर में तीन, पांच, 12, 19, 23, 24, 26 तारीख को, नवंबर में दो, नौ,16, 23, 30 तारीख, दिसंबर में सात, 14, 21, 28 तारीख को, जनवरी 2015 में चार, 11, 18, 25, 26 तथा फरवरी में एक तारीख को अवकाश रहेगा।
राज्य सरकार द्वारा यह छूट खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पंजीकृत खादी संस्था/समिति द्वारा संचालित बिक्री भण्डार/उत्पादन केन्द्र/प्रदर्शनियों को देय होगी।
खादी संस्थान/समितियों को यह छूट उसी बिक्री पर देय होगी जो खादी आयोग या राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से खादी का उत्पादन/व्यापार या बिक्री को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्ति के लिए संबद्घ है। हालांकि खादी निर्यात एवं सरकारी बिक्री पर यह छूट नहीं दी जायेगी।