प्रतिकात्मक तस्वीर।
जयपुर। औषधि नियंत्रण संगठन ने लैब की जांच में अवमानक पाए जाने पर चार दवा और दो एब्सोरबेंट कॉटन के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाई है।
ड्रग कंट्रोलर के अनुसार निर्माता कंपनी हिमाचल प्रदेश की प्रीत रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड की क्लोनजेपाम टेबलेट ( बैच नंबर सीपीआर-130702, एक्सपायरी डेट जून 2015), निर्माता कंपनी जयपुर की आरडीपीएल, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीयल एरिया, सीकर रोड़ की क्लोरोक्वीन फास्फेट ( बैच नंबर बीवाईएम 9070आर, एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2014)।
निर्माता कंपनी अलवर की लार्क लेबोरेट्री इंडिया लिमिटेड की ओरो सेफ -500 ( बैच नंबर ओसी5-7033, एक्सपायरी डेट अप्रेल 2015) और निर्माता कंपनी अहमदाबाद की राजदीप फार्मास्यूटिकल की लोरटाडीन टेबलेट (बैच नंबर 1107, एक्सपायरी डेट जनवरी 2015) पर रोक लगाई गई है।
उधर, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) की ममता सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड की एब्सोरबेंट कॉटन वुल ( बैच नंबर 3323, निर्माण तिथि नवंबर 2013, एक्सपायरी निर्माण तिथि के तीन साल तक) एवं गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) की ममता स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड की एबसोरबेंट कॉटन वुल ( बैच नंबर 612, निर्माण तिथि नवंबर 2012, एक्सपायरी डेट निर्माण तिथि के 3 साल तक) के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाकर अधिकारियों को स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए है।