जयपुर। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे कानून की बारीकी सीखेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद स्कूलों में एक बुकलेट भिजवाई गई है।
विधिक दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भिजवाई जा रही इस बुकलेट में 11 कानूनों के बारे में जानकारी दी गई है।
इनमें बाल
विवाह की रोकथाम, बाल तस्करी की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, पीसीपीएनडीटी, महिलाओं के अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण व वन संरक्षण व सुरक्षा, नागरिकों के मूलभूत कर्त्तव्य, धूम्रपान एवं तंबाकू (गुटखा) निषेध, रैगिंग विरोधी कानून व लोक अदालत एवं निशुल्क विधिक सहायता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।
स्कूलों में इन कानूनों को लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा। 26 से 30 सितंबर तक ब्लाक स्तर पर इंटर स्कूल प्रतियोगिता, सात से 10 अक्टूबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिता, 16 अक्टूबर को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता और एक नवंबर को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। विजेताओं को प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।