जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव में भी नोटा की व्यवस्था लागू की है। यानी नगरपालिका निर्वाचनों में ऐसे मतदाता, जो चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में अपना मत नहीं देना चाहते, उनके लिए मतपत्र में नोटा का विकल्प होगा। विधानसभा व लोकसभा के बाद निकाय चुनाव में यह पहली बार प्रयोग में लाया जाएगा।
यह नवंबर में प्रस्तावित 46 निकाय चुनावों में लागू हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव सत्य प्रकाश बसवाला के अनुसार नए नियमों में नोटा के विकल्प का कोई चिह्न निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के द्वारा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में नोटा का विकल्प जोड़ने के लिए यह संशोधन किए गए हैं।