जयपुर। पंजीयन व मुद्रांक विभाग ने गृह निर्माण सहकारी समितियों के पट्टा (आवंटन पत्र) को रजिस्टर्ड करवाने पर स्टांप शुल्क में 50 फीसदी की छूट की घोषणा की है। ऐसे में सब रजिस्ट्रार अब पट्टाधारियों से बाजार मूल्य की आधी राशि पर स्टांप ड्यूटी वसूल करेगा।
पंजीयन व मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक (स्टांप) लक्ष्मीनारायण
सोनी ने बताया कि पंजीयन अधिनियम 1808 के तहत सौ रुपए अथवा इससे अधिक की अचल संपत्ति खरीदने के हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीयन आवश्यक है। बाजार मूल्य पर देय स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के भुगतान करने के बाद दस्तावेजों का पंजीयन किया जाता है।
गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित भूमि के आवंटन पत्र अथवा पट्टों पर भूमि के बाजार मूल्य पर ड्यूटी वसूलने का प्रावधान है। कई प्रकरण ऐसे सामने आए हैं, जिनमें ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है।
आमजन को होने वाली परेशानी को देखते हुए गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवंटन पत्रों पर पूर्व में नहीं चुकाई गई स्टांप ड्यूटी प्रकरणों में बाजार मूल्य के आधे मूल्य पर वसूल की जा रही यह व्यवस्था 14 जुलाई 2014 से लागू की गई है।
भविष्य में कोई भी 100 रुपए अथवा इससे अधिक की राशि की अचल संपत्ति के दस्तावेज बगैर पंजीयन कराए मान्य नहीं हैं। इसमें गृह निर्माण सहकारी समितियों के जारी आवंटन पत्र और पट्टे भी शामिल हैं।