जयपुर। देश के उन मेडिकल कॉलेजों को जिनकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) नई दिल्ली ने सीटों के नवीनीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था अब सुप्रीम कोर्ट ने देश के उन मेडिकल कॉलेजों के याचिकाकर्ताओं के अध्यक्ष तथा मेडिकल संस्थानों के सचिव द्वारा अंडरटेकिंग देने के आधार पर 30 सितंबर तक नामांकन करने की अनुमति दे दी है।
विद्यार्थियों को राज्यों द्वारा बनाई गई योग्यता सूची तथा संबद्ध राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा तय की गई फीस के आधार पर नामांकन दिया जाएगा। आदेशानुसार यदि अंडरटेकिंग में प्रस्तुत तथ्य अगले निरीक्षण के समय गलत पाए जाते हैं, तो दंड के रूप में एमसीआई में कॉलेजों की जमा राशि जब्त हो जाएगी।