जोधपुर। हरिण शिकार प्रकरण में आर्म्स एक्ट मामले में फिल्म अभिनेता
सलमान खान को अपने पक्ष में दलील पेश करने के लिए सोलह दिसम्बर तक की मोहलत प्रदान की गई है। जोधपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय में चल रही इस मामले में सोमवार को
सलमान खान की ओर से अपने बचाव के पक्ष में दलील पेश करनी थी, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। इस पर उन्होंने कुछ दिन की मोहलत और मांगी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी की अदालत में आज
सलमान खान की ओर से अपने बचाव के पक्ष में दलील पेश करनी थी। सलमान के वकील यह मामला दर्ज होने के समय स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार को अपने पक्ष में दलील बना कर पेश करने वाले थे लेकिन वे इस समाचार पत्र की व्यवस्था नहीं कर सके।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अब इस मामले में सोलह दिसम्बर को बचाव पक्ष को दलील पेश करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है।
उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान सहित इस फिल्म में काम करे रहे
सैफ अली खान सहित सिने तारिकाओं सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी सहित कुछ अन्य कालाकारों के खिलाफ हरिण शिकार के अलग अलग चार मामले दर्ज हुए थे।
इसके अलावा हरिण शिकार प्रकरण में सलमान खान की ओर से प्रयुक्त हथियारों के बारे में कहा गया कि वे फिल्म अभिनेता के लाइसेंसी हथियार थे और इन हथियारों के लाइसेंस की अवधि पूरी हो चुकी थी। शिकार करने के समय इनका नवीनीकरण नहीं हुआ था।