जयपुर। जमीन की रजिस्ट्री में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर पंजीयन व मुद्रांक विभाग के कलेक्टर (स्टांप) सुषमा अरोड़ा ने मंगलवार को सात बिल्डरों की संपत्ति कुर्क कर दी है। अब इस संपत्ति को बेच कर पंचायन व मुद्रांक विभाग अपनी बकाया राशि वसूल करेगा।
इसके लिए विभाग ने फैसला देकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीएम ने सात प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई की। इसके साथ ही 12 मामलों में सख्ती होने पर 22 लाख 95 हजार 200 रुपए जमा हुए।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा रजिस्ट्री में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर सम्पतियॉ कुर्क की गई हैं। जिन मामलों में कलेक्टर (मुद्रांक) सुषमा अरोड़ा द्वारा निर्णय पारित किए गए हैं उन मामलों में नोटिस जारी होने के बाद राशि जमा नहीं कराने पर कुर्की की कार्रवाई की गई है।
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राशि जमा नहीं कराने पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।
इन पर हुई है कुर्की की कार्रवाई:
- सरकार बनाम महमूदी बेगम (प्रकरण- 155/2013) व सरकार बनाम रफीक खान (प्रकरण- 156/2013): बकाया राशि 4 लाख 20 हजार: खो-नागोरिया के खसरा नं. 2934 से 2938 की 0.48 बीघा एवं 0.48 बीघा सम्पति कुर्क हुई।
- सरकार बनाम गोविंद जौहरी (प्रकरण 197/2011 ): 3 लाख 60 हजार बकाया: सवाई रामसिंह रोड के लाल निवास के सिटी पल्स मॉल का फ्लैट नंबर 702 व 703 किए।
- सरकार बनाम मरुधर होटल प्रा.लि. (प्रकरण संख्या 959/2006): 3 लाख 70 हजार बकाया: सिविल लाइन (सुदर्शनपुरा) के भगत वाटिका का प्लाट नं. 35 कुर्क किए।
- सरकार बनाम मनोरमा देवी (प्रकरण संख्या 203/2009): 4 लाख 70 हजार बकाया: खजाने वाला का रास्ता में जय गोविंद कॉम्पलेक्स की एस ए- 211 कुर्क किए।
- सरकार बनाम शिमला देवी (प्रकरण संख्या 900/2007): 4 लाख 80 हजार बकाया : खजाने वाला का रास्ता में जय गोविंद कॉम्पलेक्स की यूनिट नंबर बी-210 कुर्क किए।
- सरकार बनाम मैं. वायर लिंक्स (प्रकरण संख्या 269/2013): 3 लाख 30 हजार रुपए बकाया: विश्वकर्मा रोड नं. 9 की फैक्ट्री जी-472 कुर्क की।
- सरकार बनाम रमेश झालानी (491/2010): बकाया राशि 4 लाख 64 हजार 760 रुपए: कुर्की कार्रवाई के दौरान चैक जमा हुआ।