जयपुर। जिले की एडीजे कोर्ट ने 15 साल पहले पत्नी को जलाकर मारने का प्रयास करने और दहेज प्रताड़ना केस में पति सत्यनारायण महाजन को छह साल कैद व 8000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पति की होती है और यदि पत्नी को पति द्वारा जलाया जाता है तो कोर्ट उसपर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरत सकता।
मामले के अनुसार, सुमन ने कोटपुलली के एक अस्पताल में पुलिस को 22 जुलाई 1999 को पर्चा बयान दिया था कि उसकी शादी सत्यनारायण के साथ 20 फरवरी 1990 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।
घटना के दिन सभी ने मिलकर उसपर केरोसीन का तेल डाल दिया व पति ने माचिस से आग लगाई। बाद में चिल्लाने पर मौहल्ले वाले आ गए व उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में पति सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया।
अभियोजन ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए जिनसे पति का अपराध साबित होने पर उसे कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।