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आरटीओ ने जारी किया 16 हजार वाहन संचालकों को नोटिस बाहरी राज्यों से खरीदें वाहन संचालकों और टैक्स जमा नहीं कराने पर दिया नोटिस

6 वर्ष पहले
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जयपुर। आरटीओ ने शहर में चल रहे 16 हजार वाहन संचालकों को नोटिस जारी किया है। इसमें ऐसे वाहन शामिल हैं जो बाहरी राज्यों से खरीदे गए हैं, लेकिन उनका यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। टैक्स और बिना परमिट के चल रहे हैं।
इन वाहनों के डाटा एकत्रित करने में आरटीओ ऑफिस के अधिकारी और कर्मचारी एक महीने से जुटे हुए थे। बाहरी राज्यों के नंबर गाड़ियों का राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परिवहन विभाग को लाखों रुपए प्रति माह रेवन्यू का नुकसान हो रहा है।
डाटा एकत्र के लिए आरटीअो ने आठ टीमों का गठन किया था। सभी की रिपोर्ट आने के बाद वाहनों की संख्या का पता चला है। नोटिस में बस, ट्रक, कार-जीप और मिनी बसें शामिल हैं।
ऐसे लगाया पता
बाहरी राज्यों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की जानकारी डीलर्स और सर्विस सेंटरों के माध्य से लगाई गई। टैक्स के लिए ऑफिस से सूची तैयार की गई। इन टीमों को जोन के हिसाब से डीलर्स, सर्विस सेंटर और इंश्योरेंस कंपनी दी गई। कंपनियों से लंबे समय से बाहरी राज्यों के वाहनों का इंश्योरेंस और सर्विस की जानकारी ली गई।

यह है नियम
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रदेश में 30 दिन से अधिक रहने पर यहां के नंबर लेना अनिवार्य है। इसमें केंद्र सरकार और फोर्स के अधिकारी और कर्मचारियों को दो साल की छूट मिली हुई है।
आरटीओ वी.पी. सिंह के अनुसार नाेटिस जारी करने के बाद वाहन संचालक ऑफिस में जानकारी लेने आ रहे हैं। अधिकांश ने टैक्स और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिन्होंने नहीं की उन्हें फिर से नोटिस जारी किए जाएंगे।