अब सोमवार को फिर से होगी बहस, उसी दिन घोषित हो सकती है फैसले की तिथि
जोधपुर। फिल्म अभिनेता
सलमान खान के आर्म्स एक्ट प्रकरण में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(जोधपुर जिला) में अन्तिम बहस अधूरी रही। इस कारण इस प्रकरण में फैसला सुनाने की तिथि तय नहीं हो सकी। अब इस मामले में सोमवार को भी बहस होगी। उसके बाद फैसले की तिथि घोषित होगी।
आर्म्स एक्ट प्रकरण में सुनवाई अपने अन्तिम चरण में पहुंच चुकी है। इस मामले में आज दोनों पक्षों को अपनी दलील पेश करने का अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। आज मुंबई से आए
सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवदे पूरे दिन आर्म्स एक्ट में विभिन्न न्यायालयों की ओर से आरोपियों को निर्दोष साबित करने वाले फैसले पढ़कर सुनाते रहे। हालांकि सरकारी वकील ने इसका विरोध भी किया। उनका कहना था कि यह मामले को लम्बित करने का प्रयास है। लेकिन शिवदे अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी है। शिवदे का तर्क सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(जोधपुर जिला) अनुपमा बिजलानी ने कड़े तेवर अपनाते हुए साफ कहा कि दोनों पक्ष सोमवार को हर हालत में अपनी बहस पूरी कर ले। अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
पूरे दिन बैठी रही अलवीरा
आज सलमान से जुड़े मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होने के कारण उनकी बहन अलवीरा पूरे दिन न्यायालय में ही बैठी रही। बड़े ध्यान से बहस सुन रही अलवीरा एक बार भी उठ कर बाहर नहीं निकली। भोजन अवकाश के दौरान भी वह अपने स्थानीय वकील हस्तीमल सारस्वत के कमरे में बैठ मामले से जुड़ी जानकारी पर वकीलों से चर्चा करती रही। शाम को बहस अधूरी रहने के बाद थके कदमों के साथ वह वकील के साथ होटल के लिए रवाना हुई।
यह है मामला
वर्ष 1998 में जोधपुर के उम्मेद भवन में ठहरे
सलमान खान के पास से उनके कमरे की तलाशी के दौरान अमेरिका निर्मित .32 बोर की रिवॉल्वर व .22 बोर की एक राइफल बरामद हुई थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998 के बीच जोधपुर में शिकार प्रकरण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हरिण शिकार के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया। इस मामले में सलमान के खिलाफ मामला चल रहा है
सलमान के खिलाफ कुल चार मामले
वर्ष 1998 में
सलमान खान जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने अन्य साथी कलाकारों के साथ जोधपुर के निकट के गांवों में हरिणों का शिकार किया था। तीन अलग-अलग स्थानों घोड़ा फार्म हाउस, भवाद व कांकाणी क्षेत्र में हरिणों के शिकार किए गए थे। इन शिकारों का मामला सामने आने पर सलमान खान व अन्य फिल्म स्टार को वन विभाग नेहिरासत में ले लिया था। इसके बाद उम्मेदभवन में ठहरे सलमान के कमरे की तलाशी के दौरान एक राइफ्ल व रिवॉल्वर बरामद हुई थी। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि एक ही लाइसेंस पर खरीदे इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि पूरी हो चुकी है। इस कारण सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज किया गया।
दो मामलों में हो चुकी है सजा
सलमान खान को इन चार मामलों में से दो मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। सलमान खान को भवाद शिकार प्रकरण में एक साल की सजा सुनाई गई। वहीं घोड़ा फार्म हाउस प्रकरण में पांच साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में सलमान को जोधपुर जेल मेंम छह दिन रहना पड़ा। बाद में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। वहीं कांकाणी शिकार प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई अन्तिम चरण में पहुंच चुकी है।