जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 के सम्बद्ध में माइग्रेशन के बिंदु पर महाधिवक्ता की राय के आधार पर स्थिति स्पष्ट की है।
विभाग के उपायुक्त प्रशिक्षण पोखरमल ने बुधवार को बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के आयु सीमा में छूट या फीस संबंधी रियायतों का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी ने यदि अन्य किसी रियायत जैसे अर्हक अंकों में छूट का लाभ नहीं उठाया है तो, अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में, उसका चयन आरक्षित रिक्तियों के बजाय अनारक्षित रिक्तियों पर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एससी, एसटी, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थी ने यदि अन्य रियायत जैसे अर्हक अंकों में छूट का लाभ उठाया है तो, चाहे उसने आयु या फीस संबंधी रियायतों का लाभ उठाया हो अथवा नहीं, अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम अभ्यर्थी से अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में भी उसका चयन आरक्षित रिक्तियों पर ही किया जाएगा।
विभाग द्वारा 29 दिसम्बर, 2014 एवं 9 जनवरी, 2015 को माइग्रेशन के बिंदु पर प्रदत्त निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए यह स्थिति स्पष्ट की गई है।