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चैक बाउंस पर छह माह सजा

8 वर्ष पहले
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रायपुर। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट उदय लक्ष्मी परमार ने आज पंडरी में कपड़ा व्यापारी मनोज छत्तानी को छह महीने की सजा और 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। आरोपी मनोज और पंकज कुमार का बिजनेस के संबंध में लेनदेन था। आरोपी ने पंकज से पिछले साल 45 हजार रुपए उधार लिए थे।

इसको लौटाने के लिए उसने 7 दिसंबर 2012 को चैक दिया। भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाया गया, लेकिन आरोपी के खाते में रकम नहीं होने के कारण वह बाउंस हो गया। आरोपी ने बाद में यह रकम लौटाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। तब न्यायालय में परिवाद दायर किया। आरोप साबित होने पर आज सजा सुनाई गई।