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डाउनलोड करेंरायपुर। दुर्घटना के एक मामले में कोर्ट से कुर्की का आदेश पहुंचते ही कॉलेज ने पीडि़त को दो लाख रुपए का चेक भिजवा दिया और बाकी रकम जल्द अदा करने का आश्वासन दिया।
रायपुर डीजे ने शंकराचार्य इंजीनियरिंग कालेज भिलाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। कोर्ट का कुर्की वारंट जैसे ही कालेज प्रबंधन को मिला, उन्होंने परिवादी को की 8.50 लाख रुपए में से दो लाख रुपए दे दिए।
क्या है मामला
शंकराचार्य कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी की बस ने 13 अप्रैल 2009 को बूढ़ेश्वर चौक पुरानी बस्ती के पास हर्षवर्धन झा को कुचल दिया था। इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। मृतक की ओर से वीणा झा और अन्य लोगों ने कोर्ट में दावा प्रकरण दायर किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद 15 मार्च 2011 को कालेज प्रबंधन को 850554 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। घटना दिनांक से छह प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि अदा की जानी थी। कालेज प्रबंधन ने पीडि़त पक्ष को मुआवजा की रकम नहीं चुकाई।
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