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माणिक मेहता मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

7 वर्ष पहले
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रायपुर। चर्चित माणिक मेहता मामले में कोर्ट ने आज दो आरोपी सुशील अग्रवाल और शिवेंद्र कुमार साहू की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत का लाभ नहीं दिया। मामले का मुख्य आरोपी माणिक मेहता जेल में है। छह महीने पहले माणिक मेहता, सुशील अग्रवाल और विनोद अग्रवाल ने पुरानी धमतरी रोड पर एक ट्रक को रोककर उसपर फायर कर दिया था।

ट्रक ड्राइवर बलाईदास ने माणिक मेहता व दो अन्य के खिलाफ पुलिस में अपराध पंजीबद्ध कराया था। आरोपी सुशील अग्रवाल और शिवेंद्र साहू ने बाद में बलाईदास का अपहरण कर उसे बयान बदलने के लिए झूठा शपथ पत्र तैयार करा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक और मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में आज दोनों की जमानत अर्जी खारिज हुई।