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डाउनलोड करेंउदयपुर. महिला यौन अपराध के खिलाफ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिनों दिल्ली में हुई बैठक के तहत महिलाओं को ड्राइविंग के क्षेत्र में लाने की कार्य योजना क्रियान्वित करने के निर्देश परिवहन विभाग को जारी किए है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में पुरुष ही नहीं महिलाओं की भागीदारी हो ताकि यौन अपराधों पर अंकुश लाया जा सकें। इस दिशा में विभाग कार्य योजना बनाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को जॉब के तहत जोड़ा सकें।
केन्द्र को भेजनी होगी रिपोर्ट: जिला परिवहन अधिकारी एम.एल. माथुर ने बताया कि इस दिशा में की जानी वाली कार्रवाई की रिपोर्ट प्रति माह की 10 व 25 तारीख को केंद्र सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग नई दिल्ली को भेजनी होगी।
क्या कहते है अधिकारी: महिलाओं के ड्राइवर होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में महिलाओं के के यात्रा करने में हिम्मत बढ़ेगी। यौन शोषण में भी अंकुश लगेगा।
- जितेंद्र सिंह, आरटीओ, उदयपुर
बस पर मालिक, चालक का नाम होगा चस्पां
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान खासकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अब बस पर मालिक, बस चालक, परमिट की जानकारी अनिवार्य रूप से चस्पां होगी। ऐसा नहीं करने वाले बस मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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