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डाउनलोड करेंरांची. गोड्डा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद व तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष जगदीश शर्मा समेत 12 दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने जगदीश शर्मा को चार साल की कैद और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं 11 अन्य दोषियों को चार से पांच साल की सजा सुनाई गई।
उक्त मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सीताराम प्रसाद की अदालत ने बुधवार को ही तत्कालीन पीएसी अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित 19 आरोपियों को दोषी ठहराया था। उसके बाद अदालत ने दोषी सात अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था। दोषी पाए गए अन्य 12 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई थी।
गौरतलब है कि जगदीश शर्मा को चारा घोटाला के दूसरे मामले में पूर्व में सजा हो चुकी है। इसमें वह जमानत पर हैं। कांड संख्या आरसी 34ए/96 का यह मामला गोड्डा कोषागार से करीब डेढ़ करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित है।
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