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वाटर कनेक्शन का आवेदन दिया, पैसा देना भूल गए

7 वर्ष पहले
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फाइल फोटो - रांची नगर निगम कार्यालय।
रांची। राजधानी में हर घर को वाटर कनेक्शन देने के लिए नगर निगम ने नियमों को सरल बना दिया था। इसके बाद 2500 से अधिक लोगों ने वाटर कनेक्शन लेने के लिए निगम में आवेदन दिया। इसमें से 588 लोगों के आवेदनों को रद कर दिया गया, क्योंकि कागजात की कमी थी। वहीं 1809 आवेदनों पर तकनीकी स्वीकृति दे दी गई, लेकिन आवेदकों ने अभी तक कनेक्शन लेने के लिए फीस जमा नहीं किया है। छह माह पहले जमा हुए आवेदन अब निगम के लिए बोझ बन गए हैं। इसलिए निगम सीईओ ने स्वीकृत आवेदन के आवेदकों को 15 दिनों के अंदर फीस जमा कर वाटर कनेक्शन लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय तक फीस जमा कर कनेक्शन नहीं लिया जाता है तो सभी आवेदनों को रद कर दिया जाएगा।

फीस के साथ वाटर मीटर के कागजात लगाना जरुरी

आवेदकों को निगम कार्यालय में फीस के साथ आईएसआई मार्क के वाटर मीटर से संबंधित कागजात भी निगम में जमा करना जरुरी है। बिना वाटर मीटर के वाटर कनेक्शन लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आवेदकों के घरों में होगी कनेक्शन की जांच

वाटर मीटर लगाने के लिए निगम में जमा किए गए आवेदनों के आवेदक के घर में वाटर कनेक्शन की जांच की जाएगी। निगम को सूचना मिली है कि जिन्होंने कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है उनके घरों में पहले से ही अवैध कनेक्शन लगे हुए हैं। इस कारण कनेक्शन के लिए निर्धारित फीस जमा नहीं किया जा रहा है। जांच के बाद आवेदकों के घर में अवैध कनेक्शन पकड़ा गया तो उसे काटने के साथ संबंधित व्यक्ति पर केस भी दर्ज किया जाएगा।