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साहेबगंज जेलर को मिली सजा, एक वेतनवृद्धि पर लगी रोक

7 वर्ष पहले
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रांची। अविभाजित बिहार के मंडल कारा आरा के तत्कालीन जेलर ब्रजेश कुमार मिश्र को आरा में अपनी पदस्थापना के दौरान गबन एवं अनियमितता से संबंधित विभागीय कार्यवाही के बाद उन्हें आंशिक रूप से दोषी पाते हुए उनके एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। ब्रजेश मिश्र फिलहाल झारखंड के साहेबगंज में जेलर के पद पर कार्यरत हैं। जेल आईजी शैलेंद्र भूषण ने जेलर मिश्रा की एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही मिश्र को चेतावनी भी दी गई है।

जमा करने पड़े 81, 949 रुपए

गबन एवं अनियमितता के आरोप में विभागीय कार्यवाही चलाने के दौरान ही जेलर ब्रजेश कुमार मिश्र ने अंकेक्षण प्रतिवेदन में जताई गई आपत्ति राशि के रूप में कुल ८१, ९४९ रुपए ट्रेजरी चालन से कोषागार आरा में जमा कर दिया।
इसकी सूचना उनके द्वारा विभागीय संचालन पदाधिकारी को दी गई। इसके बाद ही मिश्र को सिर्फ आंशिक रूप से दोषी करार दिया गया और चेतावनी देते हुए उनके एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई।