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बिल्डिंग मटेरियल गिराया तो कटेगा चालान

7 वर्ष पहले
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रांची। नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने के बाद जिस तरह ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है उसी तरह अब नगर निगम भी चालान काटेगा। निगम क्षेत्र में रोड पर नया बिल्डिंग मटेरियल और पुराना बिल्डिंग मटेरियल गिराने वाले की अब खैर नहीं है, क्योंकि निगम अब रोड पर बिल्डिंग मटेरियल गिराने वालों को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने वालों पर निगम की ओर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
यह निर्णय मंगलवार को निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड को संबोधित करते हुए निगम सीईओ ने कहा कि किसी भी रूप में रोड पर बिल्डिंग मटेरियल नहीं गिराने दिया जाएगा। ऐसा करने वालों पर निगम की ओर से चालान काटा जाएगा। रसीद छापने का आदेश दे दिया गया है।
वहीं मकान तोडऩे के बाद वेस्ट मटेरियल रोड पर फेंकने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल का उठाव निगम नहीं करेगा।