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राजधानी में कई स्थानों पर धारा १४४ लागू

7 वर्ष पहले
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रांची। राजधानी के कई स्थानों पर धारा १४४ लागू कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन की ओर से राजभवन के दिवाल से १०० मीटर, मुख्यमंत्री निवास के दिवाल से १०० मीटर, नेपाल हाउस सचिवालय के घेरा से १५० मीटर, विधानसभा के चहारदीवारी से ७५० मीटर एवं झारखण्ड मंत्रालय भवन (प्रोजेक्ट भवन) मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), हण्ड्रेड बिल्डिंग (एफ०एफ०पी भवन) पुलिस मुख्यालय के चहारदीवारी से २०० मीटर की परिधि में २० सितम्बर २०१४ से अगले ६० दिनों तक धारा १४४ के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। यह निर्देश अनुमंडल दंडाधिकारी अमित कुमार द्वारा जारी किया गया है।

इसके अलावा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड मुख्यालय परिसर में एवं आस पास के एक किलोमीटर के क्षेत्र में भी दारा १४४ लागू की गई है। यह एक नवम्बर २०१४ तक लागू रहेगा। एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा नेपाल हाउस, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास के आसपास, विधान सभा एवं झारखण्ड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन सचिवालय) के आस पास घेराव एवं प्रदर्शन किया जाता है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या एवं शांति भंग होती है।