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मेडिकल के आरक्षित कोटे में नामांकन के लिए हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

7 वर्ष पहले
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कालेजों में आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में की जा रही कार्रवाई के संबंध में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। निहारिका तिर्की व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार इस संबंध में निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता मनोज टंडन ने बताया कि प्रार्थी ने परसेंटाइल के आधार पर मेडिकल कालेज को नामांकन लेने का आदेश देने की मांग की है। याचिका में दो मुद्दों पर आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया है।
पहला मामला है कि राज्य के मेडिकल कालेजों में परसेंटेज के आधार पर नहीं परसेंटाइल के आधार पर एसटी श्रेणी के लोगों का नामांकन हो तथा दूसरा उन सीटों को जो एमसीआई द्वारा निर्धारित परसेंटाइल के आधार पर नहीं भरे जा रहे उनपर एमसीआई केंद्र सरकार से सलाह लेकर नियमों को शिथिल करने की कार्रवाई करे।
इस संबंध में एमसीआई को अधिकार दिए गये हैं। पर इस मामले पर न तो राज्य सरकार और न ही एमसीआई कोई पहल कर रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य के आरक्षित ७६ सीटों में अभी भी साठ सीटों पर नामांकन नहीं हो पाया है।

टंडन ने बताया कि एमसीआई ने पंद्रह फरवरी 2012 को आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए परसेंटाइल के संबंध में एक आदेश जारी किया है। परंतु इस आदेश के आधार पर नामांकन नहीं हो रहा इसकी जानकारी भी प्रार्थी ने कोर्ट को दी है।