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कोर्ट मैनेजरों को अब मिलेगा लैपटॉप, सहाय की भी सुविधा
पंकज त्रिपाठी, रांची
झारखंड हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के कोर्ट मैनेजरों के लिए अच्छी खबर है। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और बेहतर बनाने के लिए अब कोर्ट मैनेजरों की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। कोर्ट मैनेजरों को न केवल अब लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे बल्कि तीन माह बाद उन्हें एक सहायक और एक पिउ भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद लिया गया है। लैपटॉप के साथ साथ कोर्ट मैनेजरों को प्रतिमाह एक हजार रुपये लैपटाप में इंटरनेट के उपयोग के लिए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनरी पर खर्च के लिए भी प्रतिमाह उन्हें अधिकतम १२६० रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एके चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रिंटर, डाटाकार्ड और डोंगल भी मिलेगा
कोर्ट मैनेजरों को लैपटॉप के साथ एक डाटा कार्ड, डोंगल और प्रिंटर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य यह है कि वे आसानी से कहीं भी और कभी भी इंटरनेट का उपयोग कर सकें। इन सभी उपकरणों पर अधिकतम चालीस हजार रुपये खर्च किये जाएंगे। पहले दो माह तक कोर्ट मैनेजर को केवल उक्त सुविधाएं ही दी जाएंगी तीन माह बाद सहायक और पिउन भी दिए जाएंगे
२४ सहायक व २४ पिउन की होगी नियुक्ति
कोर्ट मैनेजरों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट जल्द ही २४ सहायकों और २४ पिउन की नियुक्ति करेगा। ये नियुक्तियां संविदा के आधार पर की जाएंगी। सहायक को प्रतिमाह १२५४० रुपये तथा पिउन को ५२०० रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
ग्रेजुएट बनेंगे सहायक, पिउन के लिए मैट्रिक आहर्ता
सहायकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट रखा गया है जबकि मैट्रिक पास उम्मीदवारों को पिउन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सहायक के लिए ग्रेजुएशन के अलावा कंप्यूटर की जानकारी भी अनिवार्य की गई है।