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चुनाव आयोग की अनुमति से ही हो सकती है रेंजरों की पदस्थापना

7 वर्ष पहले
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चुनाव आयोग का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने दिया आदेश
भास्कर संवाददाता, रांची
गत जनवरी माह में ही फॉरेस्टर से रेंजर के पद पर प्रोन्नत हुए अधिकारियों को चुनाव के बाद पदस्थापित करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को राकेश कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया कि सरकार ने भले ही पदस्थापना का फैसला ले लिया हो पर चुनाव के बाद ही इसे प्रभावी किया जा सकता है। इसके पहले ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति जरुरी है।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का पक्ष राज्य के पूर्व मुख्य सचिव व अधिवक्ता डा. एके सिंह ने रखी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसे में चुनाव आयोग की सहमति के बिना अफसरों की पदस्थापना के निर्णय को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।