रांची. पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए रांची, ओरमांझी और चुटिया के राजस्वकर्मियों द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में दस सरकारी कर्मियों पर आरोप लगे थे जिनमें तीन के मामले में सुनवाई पूरी हो गई जबकि अन्य सात के मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि एनोस एक्का पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट के आदेश पर जांच के दौरान सीबीआई ने पाया था कि रांची, कांके और ओरमांझी के तत्कालीन सीआई ने बिना चेकलिस्ट की जांच किये हुए एनोस एक्का की पत्नी को उक्त तीनों स्थान पर रहने का प्रमाणपत्र दे दिया था। जस्टिस आरआर प्रसाद की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।